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सुप्रीम कोर्ट : पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सिद्धू को हुई एक साल की सजा 

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डेस्क :
पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को रोड रेज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक साल की सजा सुनाई है। यह रोड रेज का मामला 30 साल से अधिक पुराना है।इस मामले में सिद्धू को वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक हज़ार रुपये जुर्माने के साथ उन्हें हाई कोर्ट से मिली तीन साल की सजा को बदल कर राहत दे दिया था। लेकिन ,पीड़ित परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर कर सिद्धू के लिए सजा की मांग की थी। 

साल 1988 का है मामला, बरी होने और सजा मिलने का चला सिलसिला 
नवजोत सिंह सिद्धू पर आरोप है कि साल 1988 में उन्होंने गुरनाम नाम के एक व्यक्ति की पिटाई की थी। पिटाई के बाद उस व्यक्ति की मौत हो गई थी। हालांकि,  निचली अदालत ने सिद्धू को इस मामले में बरी कर दिया था। लेकिन,पीड़ित परिवार ने पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में अपील किया। जहां सिद्धू को गैर इरादतन हत्या का दोषी पाया गया। इस मामले में उन्हें तीन साल की सजा सुनाई गई। जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पंहुचा और सिद्धू को 3 साल मिली सज़ा को 1 हज़ार रुपये जुर्माने में बदल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला जाने के बाद 2018 में सिद्धू फिर से रिहा हो गए। आखिर में पीड़ित परिवार ने सुप्रीम कोर्ट से मिली सिद्धू को रिहाई के खिलाफ पुर्नविचार याचिका डाली। इस याचिका की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को बदलते हुए सिद्धू को 1 साल की सजा सुनाई। 

सजा होने पर क्या बोले सिद्धू
गैर इरादतन हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि वे खुद को कानून को सौप देंगे। 
हालांकि ,चंढ़ीगढ़ में पत्रकारों ने उनसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उनका अगला कदम जानना चाहा तो उन्होंने प्रतिक्रिया देने से इंकार कर दिया।